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Jabalpur: SC-ST वर्ग की गेस्ट फैकल्टी को HC से राहत, भर्ती के समय आयु सीमा में मिलेगी पांच साल की अतिरिक्त छूट

Sat, 22 Mar 2025 12:13 PM IST
जबलपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर

सार

जबलपुर हाईकोर्ट की युगलपीठ ने सुनवाई के बाद एससी-एसटी वर्ग के गेस्ट फैकल्टी को आयु सीमा में अतिरिक्त छूट प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं।
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जबलपुर हाईकोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में गेस्ट फैकल्टी को एससी-एसटी वर्ग के तहत मिलने वाली आयु सीमा छूट का लाभ नहीं दिए जाने के खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने एससी-एसटी वर्ग को 5 साल की अतिरिक्त आयु सीमा छूट का लाभ प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं। युगलपीठ ने यह भी निर्देश दिया है कि चयन सूची और परीक्षा परिणाम न्यायालय की अनुमति के बिना घोषित नहीं किए जाएं।

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दरअसल, दमोह निवासी छोटे लाल अहिरवार की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि वह गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्यरत हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर और खेल अधिकारी के लिए एमपीपीएससी के माध्यम से परीक्षा का आयोजन किया गया है, जिसके फार्म भरने की अंतिम तिथि 26 मार्च है। सेवा में कार्यरत होने के कारण सभी गेस्ट फैकल्टी को आयु सीमा में रियायत प्रदान करते हुए अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष निर्धारित की गई है।
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याचिका में यह भी कहा गया था कि याचिकाकर्ता एसटी वर्ग का है और आरक्षित श्रेणी में आने के कारण एससी-एसटी वर्ग को अतिरिक्त 5 साल की आयु सीमा छूट मिलती है। चूंकि, गेस्ट फैकल्टी को सेवारत होने के कारण आयु सीमा में छूट दी गई है, इसलिए एससी-एसटी वर्ग के गेस्ट फैकल्टी को संविधान द्वारा प्रदत्त अतिरिक्त छूट के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता।

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युगलपीठ ने सुनवाई के बाद एससी-एसटी वर्ग के गेस्ट फैकल्टी को आयु सीमा में 5 साल की अतिरिक्त छूट प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने पैरवी की।

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