फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

MP High Court: हाइवे पर गड्ढे व मवेशियों का जमावड़ा मामला, हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब

Tue, 10 Sep 2024 10:36 PM IST
जबलपुर ब्यूरो न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर

सार

हाइवे पर गड्ढे और मवेशियों के मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई की है। कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
विज्ञापन
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

नेशनल हाइवे पर गड्ढों और मवेशियों के जमावड़े को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य शासन, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव, इंजीनियर इन चीफ, एमपीआरडीसी व एनएचएआई को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिये हैं।

विज्ञापन


जबलपुर निवासी एडवोकेट प्रांजल तिवारी की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि राष्ट्रीय राजमार्ग-43 और राष्ट्रीय राजमार्ग-45 रखरखाव नहीं होने से राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग गड्ढों से भरे हैं और बेसहारा मवेशी उनके ऊपर पर बैठे रहते हैं, जिसके कारण कई दुर्घटना भी घटित हुई हैं और जिसमें कई लोगों की जान भी गई है। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं।

यह रवैया राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत दंडनीय है। याचिका में कहा गया कि दोनों एनएच टोल रोड हैं। जबलपुर से ग्वालियर वाया दमोह सागर और जबलपुर से भोपाल वाया राजमार्ग के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-43 और 45 के हिस्से को दुरूस्त करने कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। याचिका में राहत चाही गई कि उक्त मार्ग के रखरखाव, मरम्मत, निर्माण व उन्नयन के लिए अनावेदकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये जाये। 

विज्ञापन
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें