मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण संबंधी मामले में मंगलवार को सुनवाई टल गई। मामले की अगली सुनवाई अब 18 अक्टूबर को होगी।
उल्लखेनीय है कि मप्र हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण के प्रकरणों की चल रही नियमित सुनवाई के दरम्यिान कोर्ट के संज्ञान में यह तथ्य आया था कि समान आशय की कुछ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं। जिसके कारण हाईकोर्ट को उक्त याचिकाओं को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इस पर न्यायालय ने शासन को सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन याचिकाओं की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे। न्यायालय द्धारा चाही गई जानकारी शासन द्धारा नियुक्त विशेष अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर द्वारा ऑनलाइन कोर्ट में प्रस्तुत की गई, जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन याचिका सारहीन होने के कारण वापस ले ली गई है। वकीलों के न्यायिक कार्य से विरत रहने के कारण मामले की सुनवाई टल गई, जो कि अब 18 अक्टूबर को होगी।