जबलपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने याचिका पर मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान हड़ताल के संबंध में सभी याचिकाएं मुख्यपीठ स्थानांतरित करने के आदेश जारी किए हैं। युगलपीठ ने राज्य अधिवक्ता परिषद को निर्देशित किया है कि पूर्व में पारित आदेश पर अपनी रिपोर्ट पेश करें।
गौरतलब है कि तीन महीने में 25 प्रकरणों के निराकरण मामले के आदेश के खिलाफ प्रदेश के अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत हो गए थे। संज्ञान याचिका की सुनवाई करते हुए युगलपीठ ने 24 मार्च को अधिवक्ताओं को तत्काल काम पर वापस लौटने के आदेश दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय तथा हाईकोर्ट द्वारा पूर्व में पारित आदेश का हवाला देते हुए युगलपीठ ने कहा था कि अधिवक्ता काम पर नहीं लौटते हैं तो इसे न्यायालय की अवमानना माना जाएगा। आदेश का पालन नहीं करने वाले अधिवक्ताओं के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाएगी और उन्हें निष्कासित किया जाएगा।
पिछली सुनवाई के दौरान युगलपीठ ने हड़ताल के आव्हान पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हरीश उप्पल मामले में पारित के परिपालन, किस कानून के तहत हड़ताल के आव्हान, पूर्व में पारित आदेश के परिपालन में किए गए प्रयास सहित अन्य बिंन्दुओं पर रिपोर्ट पेश करने आदेश जारी किए थे। याचिका पर मंगलवार को हुई सुनवाई के बाद युगलपीठ ने आदेश जारी किए। अनावेदक की तरफ से अधिवक्ता संजय वर्मा ने पैरवी की।