बाइक से कट मारने के विवाद के दौरान एक युवक की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में जिला सत्र न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, आरोपी पर ₹100 का जुर्माना भी लगाया गया। दूसरा आरोपी नाबालिग होने के कारण उसका मामला किशोर न्यायालय में विचाराधीन है।
गोरखपुर थाना क्षेत्र के रामपुर छापर में 20 नवंबर 2022 की रात करीब 11 बजे इंटीरियर डिजाइनर दीपक यादव अपनी बाइक से गुजर रहे थे। इसी दौरान दीपक की बाइक रामपुर छापर निवासी स्नेह तोमर उर्फ गिल्लू की मोटरसाइकिल से मामूली रूप से टकरा गई। इस पर गिल्लू ने दीपक से गाली-गलौज करना शुरू कर दिया। जब दीपक ने इसका विरोध किया, तो गिल्लू और उसके नाबालिग साथी ने चाकू से उस पर हमला कर दिया।
गंभीर रूप से घायल दीपक यादव को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने स्नेह तोमर और उसके नाबालिग साथी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया।
मामले की सुनवाई जिला सत्र न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष ने घटना के संबंध में पुख्ता साक्ष्य और गवाह पेश किए। सत्र न्यायाधीश आलोक अवस्थी की अदालत ने स्नेह तोमर को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
इस प्रकरण में शासन की ओर से प्रभारी लोक अभियोजक अनिल तिवारी ने पैरवी की। दूसरी ओर, नाबालिग आरोपी के खिलाफ मामला किशोर न्यायालय में चल रहा है।