हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा
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जबलपुर अपर सत्र न्यायाधीश रवींद्र प्रताप सिंह चुंडावत की अदालत ने हत्या के आरोपित जबलपुर निवासी पूरनलाल चौधरी का दोष सिद्ध पाया। इसी के साथ आजीवन कारावास की सजा सुना दी। साथ ही दो हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया। अभियोजन की ओर से अपर लाेक अभियोजक संजय वर्मा ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि छह अक्टूबर, 2021 को टीन से पानी गिरने को लेकर विवाद हो गया था। इसी के चलते आरोपित ने रात डेढ़ बजे रामनाथ चौधरी पर हमला बोल दिया। सिर, दाहिने कान के पीछे व कान में चोट पहुंचाई। इससे रामनाथ पस्त हो गए।
इलाज के दौरान हुई थी मौत
बता दें कि गंभीरावस्था में मेडिकल ले गए। जहां इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। अदालत ने गवाहों दुज्जीलाल व रविदास चौधरी सहित अन्य के बयानों को अभिलेख पर लिया। इसी के साथ अपराध साबित पाकर सजा सुना दी।