फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Jabalpur: नाबालिग बेटी को बनाया था हवस का शिकार, कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई, 50 हजार जुर्माना लगाया

Fri, 07 Jul 2023 09:50 PM IST
अरविंद कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर/बालाघाट

सार

मध्यप्रदेश में बालाघाट जिला कोर्ट ने हवस के पुजारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल, पिता ने बेटी को ही अपनी हवस का शिकार बनाया था। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा के साथ 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
 
विज्ञापन
बालाघाट जिला कोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

बालाघाट जिला न्यायालय ने नाबालिग बेटी से दुराचार करने वाले आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। न्यायालय ने आरोपी को अन्य धाराओं के तहत सजा तथा 50 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है।

विज्ञापन


अभियोजन पक्ष के अनुसार, थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम सुरवाई में रहने वाली आठवीं क्लास की छात्रा पर उसका पिता गलत नियत रहते हुए छेड़छाड़ करता था, जिसके कारण वह अपने दादा-दादी के पास ग्राम रामेपुर रहने और पढ़ने चली गई थी। वह अपने चाचा-चाची के साथ जून 2017 में बुआ के घर ग्राम रेलवाही जा रही थी। बैहर में उसे पिता मिल गए, जो जबरदस्ती उसे अपने गांव ले गए।

रात में वह अपनी बहनों के साथ सो रही थी, तभी पिता उसे जबरदस्ती दूसरे कमरे में ले गया और दुराचार किया। आवाज सुनकर छोटी बहन बचाने आई तो पिता ने उसे जान से मारने की धमकी देते हुए भगा दिया। दूसरे दिन पिता किसी काम से बाहर गया तो वह अपनी छोटी बहन के साथ चाचा-चाची के घर पहुंची और घटना की जानकारी दी। उसके बाद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई।
विज्ञापन


पुलिस ने धारा- 376, 376 (2)(एफ) भादवि एवं धारा-4, 6, पॉक्सो अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया था। न्यायालय ने गवाह और साक्ष्य के आधार पर आरोपी पिता को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास तथा 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।

विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें