हत्या के अपराध में न्यायालय ने आधा दर्जन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपियों को विभिन्न धाराओं के तहत साढ़े सात हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार थाना शहपुरा थानान्तर्गत भिटौनी स्थित सिटी अस्पताल के सामने 6 दिसंबर 2016 को दिलीप रजक तथा रामू रजक पर आरोपी खुब्बीलाल रजक, उसके बेटे गणेश रजक, टीकाराम रजक, परमलाल रजक, केशु उर्फ केशव रजक व दिलीप रजक ने धारदार हथिहार व लाठी से हमला कर दिया था। इसके कारण दिलीप रजक की मौत हो गई तथा रामू रजक गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोपियों द्वारा घात लगाकर हमला उस समय किया गया जब दोनों घर लौट रहे थे।
पुलिस ने सूचना मिलने पर आरोपियों के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था। प्रकरण की सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्य व गवाहों के आधार पर पुलिस ने सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए अधिकतम आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। न्यायालय ने आरोपियों को विभिन्न धाराओं के तहत साढ़े सात हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।