रिहायशी मकान में चल रहा था अवैध गैस गोदाम
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जबलपुर के महाराजपुर क्षेत्र में एक रिहायशी मकान को अवैध गैस गोदाम के रूप में इस्तेमाल किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस और प्रशासनिक टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए घर में दबिश दी और वहां से कुल 44 गैस सिलिंडर बरामद किए। बरामद सिलिंडरों में 32 खाली, आठ भरे हुए और चार व्यवसायिक गैस सिलिंडर शामिल हैं।
संयुक्त टीम ने सूचना के आधार पर की कार्रवाई
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा के अनुसार गैस सिलिंडर की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए राजस्व विभाग, खाद्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम गठित की गई है। टीम को सूचना मिली थी कि महाराजपुर क्षेत्र में प्रदीप साहू (54), अपने घर में बड़ी संख्या में अवैध रूप से गैस सिलेंडर रखे हुए हैं। सूचना मिलने के बाद टीम ने संबंधित रिहायशी मकान में दबिश दी।
दबिश के दौरान बरामद हुए सिलेंडर
कार्रवाई के दौरान घर में रखे 44 गैस सिलिंडर बरामद किए गए। इनमें से 32 गैस सिलेंडर खाली पाए गए, जबकि आठ सिलिंडर भरे हुए थे। इसके अलावा चार सिलिंडर व्यवसायिक उपयोग के बताए गए हैं। बरामदगी के बाद पुलिस ने आरोपी प्रदीप साहू के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।
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‘गैस की कमी नहीं, भय के कारण बढ़ रही बुकिंग’
जिला कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने बताया कि जबलपुर में घरेलू गैस सिलेंडर की किसी प्रकार की कमी नहीं है। उनके अनुसार लोग भय के कारण बड़ी संख्या में गैस सिलिंडर की बुकिंग कर रहे हैं, जिससे सर्वर पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है और कई लोगों को ओटीपी नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने बताया कि निर्धारित 25 दिन की समय सीमा से पहले ही कई उपभोक्ता गैस सिलिंडर की बुकिंग कर रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग गैस एजेंसियों पर पहुंच रहे हैं।
अवैध उपयोग पर सख्त कार्रवाई के निर्देश
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस सिलिंडर का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए निगरानी व्यवस्था मजबूत करने के उद्देश्य से टीम गठित की गई है। प्रशासन का कहना है कि अवैध रूप से गैस सिलिंडर का उपयोग या घरों में बड़ी संख्या में भंडारण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा गैस एजेंसी संचालकों के साथ बैठक कर उन्हें भी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।