फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

जबलपुर: न्यायाधीशों व न्यायिक कर्मचारियों को दिया जाए कोरोना वॉरियर्स का दर्जा, हाईकोर्ट प्रशासन की तरफ से जवाब पेश

Thu, 24 Feb 2022 08:31 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर

सार

मुख्यमंत्री कोविड योजना के तहत न्यायाधीशों सहित न्यायिक अधिकारियों व कर्मचारियों को कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिए जाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट प्रशासन की तरफ से पेश किए गए जवाब में कहा गया कि कोरोना काल में जोखिम लेकर न्यायाधीशों व न्यायिक अधिकारियों ने कार्य किया है। उन्हें कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिया जाना चाहिए। सरकार की तरफ से जवाब पेश करने के लिए समय प्रदान करने का आग्रह किया गया। हाईकोर्ट जस्टिस शील नागू तथा जस्टिस एम एस भट्टी की युगलपीठ ने आग्रह को स्वीकार करते हुए याचिका पर अगली सुनवाई 4 अप्रैल को निर्धारित की है।
 
विज्ञापन
सांकेतिक फोटो - फोटो : Social Media
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

एमपी जजेस एसोसिएशन की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि कोरोना काल में जिला न्यायालय सहित अधीनस्थ कोर्ट में न्यायाधिशों ने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जनता को न्याय दिए। याचिका में मांग की गई थी कि कोरोना कार्य में अपने सेवाएं देने वाले अन्य फ्रंटलाइन वर्कर्स की तरह उन्हें भी मुख्यमंत्री कोविड योजना का लाभ दिया जाए। कोरोना वायरस के संक्रमण में आने के कारण प्रदेश में 14 न्यायाधीशों की मृत्यु हुई है तथा लगभग 4 सौ न्यायाधीश संक्रमित हुए हैं। याचिका में संक्रमित न्यायाधीशों को सम्पूर्ण उपचार तथा मृतक न्यायाधीशों के परिजनों को पचास लाख रुपये का मुआवजा दिए जाने की मांग की गई है।
विज्ञापन


याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की तरफ से बताया गया कि कोरोना काल में जोखिम लेकर न्यायाधीशों व न्यायिक अधिकारियों ने कार्य किया है। उन्हें भी अन्य सरकारी कर्मचारियों के तहत योजना का लाभ दिया जाना चाहिए। प्रदेश सरकार की तरफ से जवाब देने के लिए समय प्रदान करने का आग्रह किया गया। जिसे स्वीकार करते हुए युगलपीठ ने अगली सुनवाई 4 अप्रैल को निर्धारित की है। 
विज्ञापन

 
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें