इंदौर एयरपोर्ट रोड हादसे पर हाईकोर्ट सख्त।
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इंदौर एयरपोर्ट रोड में हुए भीषण सड़क हादसे के मामले को हाईकोर्ट ने काफी गंभीरता से लिया। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले की जनहित याचिका के रूप में सुनवाई करते हुए इंदौर के पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया है कि वे 23 सितंबर को वर्चुअल हाजिर होकर स्पष्टीकरण दें कि शहर में नो एंट्री होते हुए ट्रक कैसे घुसा।
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उल्लेखनीय है कि गत सोमवार शाम तेज रफ्तार ट्रक ने इंदौर में एयरपोर्ट रोड पर कोहराम मचा दिया था। उसने लगभग एक किलोमीटर तक कई वाहनों को टक्कर मारी। वहीं कुचले जाने से दो लोगों की मौके पर ही मौत तक हो गई, जबकि एक युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 12 घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। उक्त भीषण सड़क हादसों को लेकर प्रकाशित समाचारों पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की व्यवस्था दी है। राज्य की ओर से उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली खड़े हुए। उन्होंने अवगत कराया कि सरकार ने मामले को गंभीरता से लेकर कार्रवाई सुनिश्चित की है। उसके बाद न्यायालय ने उक्त सवाल करते हुए पुलिस आयुक्त को स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं। युगल पीठ में सरकार से पूछा है कि भविष्य में ऐसे हादसे घटित न हों इसके लिए क्या योजना तैयार की जा रही है? इस संबंध में सरकार को अगली सुनवाई के दौरान जवाब पेश करना होगा।