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इंदौर: इंदौर में सात साल पहले हुए हत्याकांड में महिला सहित छह आरोपियों को सजा

Fri, 11 Sep 2026 11:16 PM IST
Abhishek Chendke न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर

सार

इंदौर के चर्चित इंदर वर्मा हत्याकांड में सात साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एक महिला समेत छह आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए सात-सात साल के कारावास और आठ-आठ हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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इंदौर कोर्ट। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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एरोड्रम क्षेत्र के चर्चित इंदर वर्मा हत्याकांड में कोर्ट ने सात साल बाद फैसला सुनाते हुए एक महिला समेत छह आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने सभी दोषियों को सात-सात साल के कारावास और आठ-आठ हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया।

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मामला करीब सात साल पहले अंबिकापुरी क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी संगीता गौड़ और रोहित का इंदर वर्मा से पुराना विवाद था। विवाद खत्म करने के लिए समझौता बैठक तय की गई थी। इसी बैठक में शामिल होने इंदर अंबिकापुरी पहुंचा था।
 

बैठक के दौरान विवाद फिर भड़क गया। आरोप है कि संगीता और रोहित ने अपने साथियों के साथ मिलकर इंदर पर चाकू और डंडों से हमला कर दिया। हमले में इंदर के सिर पर गंभीर चोट आई। इसके बाद आरोपियों ने उसके हाथ बांध दिए और देर रात उसे अंबिकापुरी के खाली मैदान में छोड़कर फरार हो गए।

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अगले दिन मैदान में इंदर का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। रहवासियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव की शिनाख्त इंदर वर्मा के रूप में की और हत्याकांड की जांच शुरू की।
 

जांच के दौरान पुलिस को इंदर और आरोपियों के बीच पुरानी रंजिश की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज जुटाए। जांच में पुलिस को हत्याकांड से जुड़े गवाह भी मिले। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चालान कोर्ट में पेश किया।
 

मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने संगीता गौड़, रोहित, राजेश बौरासी, बबलू मालवीय, अजय भोई और करण को हत्या का दोषी माना। कोर्ट ने किसी भी आरोपी को बरी नहीं किया। सभी छह दोषियों को सात-सात साल के कारावास और आठ-आठ हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

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