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इंदौर की बड़ी खबरें: सेंट्रल म्यूजियम बंद, मेयर का अफसरों पर फूटा गुस्सा और हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Thu, 29 Oct 2026 05:17 PM IST
अर्जुन रिछारिया न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर

सार

इंदौर में आज कई प्रमुख घटनाक्रम हुए हैं। सेंट्रल म्यूजियम को 157 दिन बंद कर दिया गया है। सुदामा नगर के काम पर अफसरों को मेयर की फटकार पड़ी है। अर्नब तूफान से इंदौर समेत मप्र का मौसम बदल गया है वहीं संघ की नई रणनीति भी चर्चा का विषय बन रही है। 
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इंदौर की बड़ी खबरें। - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर
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विस्तार
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1. इंदौर का सेंट्रल म्यूजियम अगले 157 दिन के लिए पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। पौने बारह करोड़ रुपए की लागत से इसके आधुनिकीकरण और सौंदर्यीकरण का काम तेजी से चल रहा है। इसमें पर्यटकों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं जुटाई जा रही हैं। 
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पूरी खबर पढ़ेंः 157 दिन तक बंद हुआ ऐतिहासिक संग्रहालय, 12 करोड़ रुपए से जुट रही अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं

2. इंदौर के सुदामा नगर में बाउंड्रीवॉल निर्माण की फाइल लंबे समय से अटकी होने पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि आप लोग जनता के काम नहीं करते और छवि सरकार की खराब होती है।
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पूरी खबर पढ़ेंः मेयर ने अफसरों से कहा-आप काम नहीं करते हो, इमेज सरकार की खराब होती है

3. इंदौर में अर्नब तूफान के असर से मौसम पूरी तरह बदल गया है। इससे दिन का तापमान सामान्य से कम हो गया है जबकि पिछले 6 दिनों में रात का न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री तक बढ़ गया है। दो दिन तक हल्की बारिश की भी संभावना बनी हुई है। 
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पूरी खबर पढ़ेंः तूफान के असर से छाए बादल, तापमान में भी आया बदलाव, जानिए कल इंदौर का मौसम कैसा रहेगा?

4. इंदौर में संघ का बड़ा आयोजन हुआ। आरएसएस ने एकत्रीकरण में दिए गए संदेश के बहाने स्वयंसेवकों के साथ आने वाले वर्षों की रणनीति भी साझा की। स्वयंसेवकों से कहा गया कि संघ अब सिर्फ शाखाओं की संख्या बढ़ाने पर जोर नहीं देगा, बल्कि समाज के बीच पहुंच बनाएगा।
पूरी खबर पढ़ेंः संगठन विस्तार के साथ समाजों में भी पैठ बनाएगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

5. हाईकोर्ट ने बाफना अस्पताल के खिलाफ निरस्त हो चुकी कानूनी धाराओं के आधार पर आदेश जारी करने पर नगर निगम के संबंधित अधिकारी पर 1 लाख रुपये की कॉस्ट लगाई है। अदालत ने निर्देश दिया कि राशि अधिकारी की जेब से वसूल की जाए, सरकारी खजाने से नहीं।
पूरी खबर पढ़ेंः निरस्त धाराओं में आदेश देने पर अधिकारी पर लगा 1 लाख जुर्माना, कोर्ट ने कहा-अपनी जेब से करना होगा भुगतान
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