भरण-पोषण राशि का भुगतान पत्नी को नहीं करने पर इंदौर की फैमिली कोर्ट ने मंदसौर के संयुक्त कलेक्टर राहुल चौहान के खिलाफ वसूली और गिरफ्तारी वारंट जारी करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने डेढ़ माह पहले चौहान से जुड़े मामले में 20 हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण राशि देने का आदेश पारित किया था, लेकिन चौहान ने उसका पालन नहीं किया। आदेश का पालन नहीं किए जाने पर कोर्ट ने संयुक्त कलेक्टर के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए उनके नाम गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं।
पिछली सुनवाई में 40 हजार रुपये जमा किए
चौहान के परिवार से संबंधित प्रकरण कोर्ट में चल रहा है। मामले के अनुसार, पत्नी निर्मला ने अपने पति के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-125 के तहत फैमिली कोर्ट में भरण-पोषण के लिए आवेदन दायर किया था।
सुनवाई के बाद कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया था, जिसमें भरण-पोषण के रूप में 20 हजार रुपये प्रतिमाह देने के आदेश दिए गए थे। यह आदेश मई माह में जारी हुए थे। पिछली सुनवाई में राहुल की ओर से 40 हजार रुपये जमा किए गए थे।
पूर्ण भुगतान नहीं होने पर बकाया राशि की वसूली के लिए निर्मला ने आवेदन प्रस्तुत किया था। सुनवाई के दौरान संयुक्त कलेक्टर स्वयं कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए और उनकी ओर से वकील ने कोर्ट के समक्ष पक्ष रखा।उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष राहुल चौहान पर उनकी पत्नी ने दहेज प्रताड़ना के आरोप लगाए थे और इसकी शिकायत पुलिस में की थी। राहुल और निर्मला का विवाह वर्ष 2018 में हुआ था।