इंदौर में खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए Bigbasket, Social और Heydeli Pizza के फूड लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। नोटिस के बाद भी कमियां दूर न करने पर यह कार्रवाई की गई है।
इंदौर में खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने पर प्रशासन ने तीन बड़े प्रतिष्ठानों Bigbasket, Social और Heydeli Pizza के फूड लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशन में हुई इस जांच के दौरान तीनों ही जगहों पर स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने जैसी गंभीर कमियां पाई गईं। इन सभी संस्थानों को पूर्व में सुधार के लिए नोटिस दिया गया था, लेकिन समयसीमा के भीतर स्थिति में कोई बदलाव न करने के कारण यह कड़ा कदम उठाया गया है।
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Heydeli Pizza में कॉकरोच और दूषित माहौल
स्कीम नंबर 54 स्थित Gemini Mall के Heydeli Pizza में निरीक्षण के दौरान बेहद खराब स्थिति देखने को मिली। यहां फ्रीजर तथा फर्श पर कॉकरोच घूमते पाए गए और खाना पकाने के लिए जंग लगे गंदे बर्तनों व जले हुए काले तेल का उपयोग किया जा रहा था। मोकटेल बनाने वाले स्थान पर भी जंग लगा हुआ पाया गया। रसोई के मुख्य दरवाजे के नीचे खाली जगह मौजूद थी, जिससे जहरीले कीट अंदर दाखिल हो सकते थे। इसके अलावा भोजन पकाने में इस्तेमाल हो रहे बर्तन भी गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं थे। परिसर में प्रकाश, स्वच्छता, बर्तन धोने के इंतजाम, पेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड, पानी व भोजन की प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट और कर्मचारियों के मेडिकल सर्टिफिकेट पूरी तरह गायब थे।
Social में वेज और नॉनवेज एक साथ
MR-10 स्थित Social Ring Road में स्वच्छता व्यवस्था बेहद लचर पाई गई। जांच दल को स्टोर रूम के दरवाजे खुले मिले और वेज तथा नॉनवेज खाद्य सामग्री एक ही डीप फ्रीजर के अंदर एक साथ रखी हुई मिली। प्रतिष्ठान में काम करने वाले कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, इस्तेमाल हो रहे जल की जांच रिपोर्ट और भोजन की लैब रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। परिसर में कचरा फेंकने वाले डस्टबिन भी बिना ढक्कन के खुले पड़े पाए गए।
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Bigbasket में खाद्य और अखाद्य सामग्री एक साथ
स्कीम नंबर 54 स्थित Bigbasket के गोदाम में कच्चा माल और खाद्य सामग्री बिना किसी उचित प्रबंधन के रखी गई थी। यहां खाने-पीने की चीजों के साथ अखाद्य सामान भी मिलाकर रखा गया था, जो नियमों का सीधा उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त पूरे परिसर में गंदगी पाई गई तथा संस्थान FSSAI/FoSTaC प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, कर्मचारियों के मेडिकल रिकॉर्ड और पेस्ट कंट्रोल से जुड़े कागजात प्रस्तुत करने में पूरी तरह नाकाम रहा।
निलंबन के दौरान व्यापार बंद रखने के निर्देश
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत इन तीनों संस्थानों के संचालन लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं। प्रशासन ने प्रतिष्ठानों में मौजूद जल्दी खराब होने वाले भोजन को तुरंत हटाने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। निलंबन की इस अवधि के दौरान तीनों संस्थानों को अपना कारोबार पूरी तरह से बंद रखना होगा। यदि किसी भी संस्थान द्वारा इस आदेश की अवहेलना की जाती है, तो उसके खिलाफ आगे कठोर कानूनी कदम उठाए जाएंगे।