इंदौर में अवैध कॉलोनी पर एफआईआर
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इंदौर के द्वारकापुरी इलाके में विक्रयकर संस्था की जमीन पर कब्जा कर अवैध कॉलोनी काटने का मामला सामने आया है। इस जमीन पर पूर्व मालिक और उनके परिवार ने कब्जा करते हुए वहां प्लॉट काटे और लोगों को बेचकर मकानों का निर्माण शुरू करवा दिया। इस मामले में संस्था के सदस्यों और पदाधिकारियों ने कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर और मेयर को शिकायत की। शिकायत के बाद नगर निगम के अधिकारियों ने मामले की जांच की और आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई।
बिना अनुमति के अवैध कॉलोनी का निर्माण किया
नगर निगम के सहायक यंत्री सत्येंद्र सिंह राजपूत की शिकायत पर द्वारकापुरी पुलिस ने अनिल पुत्र रामराव बोराडे, उसके भाई प्रदीप बोराडे, जयश्री पति अशोक, सीमा पति विजय और गौरव उर्फ गोल्डी द्विवेदी के खिलाफ केस दर्ज किया है। सत्येंद्र सिंह ने बताया कि आरोपियों ने बिना किसी अनुमति के अवैध कॉलोनी का निर्माण किया। उन्होंने जमीन के प्लॉट काटकर बेचे और वहां मकान बनवाने की प्रक्रिया शुरू करवा दी। जब इस मामले की जानकारी निगम को लगी तो जांच करवाई गई, जिसमें अवैध गतिविधियों की पुष्टि हुई। इसके बाद निगम ने कानूनी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करवाई।
कैसे हुआ खेल
यह जमीन विक्रयकर संस्था की है, जिसे रामा राव के बेटों से खरीदा गया था। जमीन की रजिस्ट्री संस्था के नाम पर हो चुकी थी लेकिन रामा राव की मौत के बाद उनके परिवार के लोगों ने इस जमीन को गौरव उर्फ गोल्डी को बेच दिया। इसके बाद नोटरी पर अन्य लोगों को प्लॉट बेचकर वहां मकान निर्माण का काम शुरू कर दिया गया।
पहले भी की गई थी शिकायत
इस मामले में पहले भी कई बार पुलिस में शिकायत की गई थी लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अंततः संस्था और उसके सदस्यों ने कलेक्टर आशीष सिंह, नगर निगम कमिश्नर शिवम वर्मा और मेयर पुष्यमित्र भार्गव को शिकायत दर्ज करवाई। अधिकारियों के निर्देश पर मंगलवार रात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।