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Indore News: शिलांग में सोनम को छोड़कर इंदौर आ चुके है पिता, राजा के परिवार ने लगाए थे मदद के आरोप

Wed, 24 Jun 2026 08:32 AM IST
Abhishek Chendke न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर

सार

राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी ने नेपाल भागने की अटकलों को खारिज करते हुए कहा है कि वह फिलहाल शिलांग में ही रह रही है। सुरक्षा कारणों से उसने अपने ठिकाने का खुलासा नहीं किया। जमानत मिलने के बाद उसके पिता इंदौर लौट चुके हैं और वह शिलांग में अकेली रह रही है।
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सोनम रघुवंशी। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी एक बार फिर अपने बयानों को लेकर चर्चा में है। सोनम ने साफ कहा है कि वह नेपाल नहीं भागी है और फिलहाल शिलांग में ही रह रही है। वहीं, उसकी जमानत को लेकर कानूनी लड़ाई जारी है और मामले में अदालत का फैसला अभी सुरक्षित है।
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नेपाल भागने की अटकलों पर सोनम का जवाब
राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी सोनम रघुवंशी ने कहा है कि वह नेपाल नहीं भागी है। उसने दावा किया कि वह फिलहाल शिलांग में ही रह रही है। हालांकि, सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उसने यह नहीं बताया कि वह किसी होटल में ठहरी हुई है या किराए के मकान में रह रही है।
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शिलांग से लौटे सोनम के पिता
मामले से जुड़े सूत्रों के अनुसार, जेल से जमानत मिलने के बाद शिलांग पहुंचे सोनम के पिता अब वापस इंदौर लौट चुके हैं। फिलहाल सोनम शिलांग में अकेले रह रही है।


राजा के परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप
दूसरी ओर, राजा रघुवंशी के परिजन लगातार सोनम के परिवार पर उसकी मदद करने के आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि केस की पैरवी से लेकर सोनम के रहने और अन्य खर्चों तक की व्यवस्था उसका परिवार ही कर रहा है।
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राजा के भाई ने उठाए सवाल
राजा के भाई विपिन ने कहा कि जब सोनम का भाई उनके घर आया था, तब उसने दावा किया था कि वह राजा के परिवार के साथ खड़ा है और सोनम को सजा दिलाने में पूरी मदद करेगा। वहीं, गोविंद पहले ही कह चुका है कि वह सोनम की किसी तरह की मदद नहीं कर रहा है और उसने उसके लिए कोई वकील भी नियुक्त नहीं किया है।

जमानत पर फैसला सुरक्षित
जब सोनम को गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया था, तब दर्ज प्रकरण में गलत धाराओं का उल्लेख हो गया था। इसी आधार पर सोनम के वकील ने अदालत में आपत्ति दर्ज कराई थी। करीब 11 महीने बाद इसी कानूनी आधार पर सोनम को जमानत मिल गई। हालांकि, मेघालय सरकार ने इस जमानत को अदालत में चुनौती दी है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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