सार
नौगांव पुलिस ने सिंघार के खिलाफ भादवि की धारा 376, 377 और 498 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। इस मामले में सिंघार को पूर्व में ही अग्रिम जमानत मिल चुकी थी। गुरुवार को जिला न्यायालय ने उन्हें नियमित जमानत दी।
कोर्ट में सिंघार के खिलाफ चालान पेश हुआ।
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दुष्कर्म के मामले में फंसे पूर्व मंत्री और गंधवानी से विधायक उमंग सिंघार के खिलाफ गुरुवार को इंदौर के विशेष न्यायालय में चालान पेश किया गया। इस मामले में कोर्ट अब 8 अगस्त को सुनवाई करेगी। चालान पेश किए जाने के दौरान सिंघार करीब आधा घंटा जिला कोर्ट में मौजूद रहे। बता दें कि सिंघार के खिलाफ उनकी पत्नी ने दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पत्नी ने उन पर आरोप लगाया है कि विधायक निवास में सिंघार ने दुष्कर्म किया और मारपीट भी की।
नौगांव पुलिस ने सिंघार के खिलाफ भादवि की धारा 376, 377 और 498 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। इस मामले में सिंघार को पूर्व में ही अग्रिम जमानत मिल चुकी थी। गुरुवार को जिला न्यायालय ने उन्हें नियमित जमानत दी। इंदौर के जिला न्यायालय में जनप्रतिनिधि विशेष न्यायालय होने से प्रकरण की सुनवाई इंदौर कोर्ट में चल रही है।
चालान मेें पुलिस ने सिंघार पर धारा 376, 377, 294, 323, 506 और 498 ए के तहत आरोप लगाए। कुछ धाराएं ऐसी हैं जिनमें सुनवाई का अधिकार सिर्फ सत्र न्यायालय को है। इसलिए अब यह प्रकरण अगली सुनवाई पर सत्र न्यायालय को हस्तांतरित किया जाएगा। इसके बाद आगे की नियमित सुनवाई सत्र न्यायालय में होगी।