इंदौर स्थित झाबुआ टॉवर को सील करता निगम अमला
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नगर निगम ने झाबुआ टॉवर को सील कर दिया है। बिना अनुमति के निर्माण की शिकायत मिली थी। नगर निगम ने नोटिस भी दिया था जिसका जवाब नहीं दिया था। टैक्स भी बकाया था। इधर देवास में तीन मंजिला भवन को नगर निगम ने तोड़ा।
जानकारी के मुताबिक नगरल निगम की टीम आरएनटी मार्ग स्थित झाबुआ टॉवर पहुंची। यहां दुकान, शोरूम, ऑफिस व चार लिफ्ट सील की। निगम अधिकारियों के अनुसार झाबुआ टॉवर में अनुमति के विपरीत और अवैध निर्माण किए जाने पर निगम ने पूर्व में नोटिस जारी किए थे। स्पष्ट जवाब नहीं देने के चलते कॉर्पोरेट हाउस के दुकान, शोरूम, ऑफिस के साथ ही चार लिफ्ट को सील करने की कार्रवाई की गई। नगर निगम ने बिल्डर मैसर्स अलंकार रियल स्टेट प्रमोद दास गोपीलाल नेमा, रविंद्र नाथ टैगोर मार्ग कॉर्पोरेट हाउस इंदौर को जी प्लस 6 प्लस 6 प्लस टेरेस भवन निर्माण की अनुमति दी थी। जब टीम यहां पहुंची तो पाया कि भूतल पर साइड एमओएस को लगभग 44 वर्ग मीटर में कमरे का एवं ओटीएस लगभग 40 वर्ग मीटर में चढ़ाव का निर्माण अनुमति के विपरीत किया गया है। प्रथम तल से पहली मंजिल पर स्वीकृत पैसेज एवं लॉबी को कवर कर लगभग 701 वर्ग मीटर में निर्माण कर बिना अनुमति के वाणिज्यक उपयोग किया जा रहा है जिसे लेकर तीन दिन में हटाने का नोटिस जारी किया था। दस्तावेज नगर निगम ने मांगे थे, लेकिन अलंकार रियल स्टेट ने उसे उपलब्ध नहीं कराया।