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Bageshwar Dham: पं. धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ परिवाद पेश, कलचुरी समाज के आराध्य पर बयानबाजी का मामला

Wed, 21 Jun 2023 11:52 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर

सार

कलचुरी समाज के आराध्यदेव भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने पर जिला न्यायालय की तरफ से मानहानि का नोटिस दिया गया था। समय पर नोटिस का जवाब ना देने पर कथा वाचक धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ जिला अदालत में परिवाद पेश किया गया है।
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पंडित धीरेंद्र शास्त्री। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हमेशा अपने बयानों और प्रवचनों से चर्चा में रहने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर और कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ जिला न्यायालय में परिवाद पेश किया गया है। मामला कलचुरी समाज के आराध्य पर अभद्र टिप्पणी करने का है। इस मामले की सुनवाई 1 जुलाई को होगी।
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बताया जा रहा है कि कलचुरी समाज के आराध्यदेव भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने पर जिला न्यायालय की तरफ से मानहानि का नोटिस दिया गया था। समय पर नोटिस का जवाब ना देने पर कथा वाचक धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ जिला अदालत में परिवाद पेश किया गया है। याचिकाकर्ता वकील अनूप शिवहरे का कहना है कि कुछ समय पहले धीरेंद्र शास्त्री का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे कलचुरी समाज के आराध्य कहे जाने वाले भगवान सहस्त्रबाहु को अत्याचारी, बलात्कारी और दुष्ट बता रहे थे। उन्होंने बताया है कि धीरेंद्र शास्त्री ने कलचुरी समाज के प्रत्येक व्यक्ति की धार्मिक भावनाएं आहत की हैं। उनके आराध्य भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन के विषय में अपमानित करने वाले शब्दों का उपयोग किया गया है।

परिवादी की ओर से आवेदन पत्र में कहा है कि भगवान श्री सहस्त्रबाहु अर्जुन जिनके नाम पर कलचुरी समाज को सामाजिक रूप से जाना और पहचाना जाता है। उन्होंने बताया है कि कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री द्वारा उनके आराध्य पर अभद्र टिप्पणी करने का वीडियो वायरल हो रहा है इसकी शिकायत कलचुरी समाज ने झांसी रोड थाना और पुलिस अधीक्षक से की थी। साथ ही शिकायत में कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री पर कार्रवाई करने की मांग की। इसके साथ ही नोटिस के माध्यम से धीरेंद्र शास्त्री को सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की बात कही, लेकिन उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद न्यायालय में बुधवार को धीरेंद्र शास्त्री के विरुद्ध यह परिवाद पेश किया गया है और इसकी सुनवाई अब 1 जुलाई को होनी है।
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