मध्य प्रदेश के बहुचर्चित वसुंधरा उर्फ निशी बुंदेला हत्याकांड में स्थानीय अदालत ने बाहुबली नेता और पूर्व भाजपा विधायक अशोक वीर विक्रम सिंह उर्फ भैया राजा समेत चार लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई।
भैया राजा पर आरोप है कि उन्होंने रिश्ते में नातिन लगने वाली वसुंधरा से बलात्कार किया और गर्भवती होने पर उसका गर्भपात भी करवाया। फिर एक साजिश के तहत उसने वसुंधरा की हत्या कराई।
उल्लेखनीय है कि वसुंधरा नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग (एनआईएफडी) की छात्रा थी। 11 दिसंबर 2009 को भोपाल के मिसरोद इलाके में वसुंधरा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
भोपाल पुलिस ने इस मामले में भैया राजा, ड्राइवर हल्के, पंकज शुक्ला, रोहणी शुक्ला, भैया राजा के नौकर छोटू अभिमन्यु और नेहा सिंह के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
बृहस्पतिवार को अपर सेशन जज संजीव कालगांवकर की अदालत ने भैया राजा के अलावा पंकज शुक्ला, अभिमन्यु और हल्के उर्फ भूपेंद्र को भी उम्रकैद की सजा सुनाई। हालांकि वसुंधरा के पिता के वकील ने सभी दोषियों के लिए फांसी की मांग की थी।