मध्य प्रदेश में एक बुजुर्ग महिला से रेप करने के आरोपी चंद्रपाल को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। 32 साल के चंद्रपाल ने साल 2016 में 62 साल की महिला का रेप किया था। बाद में उसने पीड़िता को जान से मारने की भी कोशिश की। मामले पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र टाडा ने मंगलवार को आरोपी को सजा सुनाई। आरोपी पर 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
अतिरिक्त सरकारी अभियोजक रामनिवास सिंह तोमर के मुताबिक आरोपी ने 15 अगस्त 2016 को मोरेना के खजुराओ रोड स्थित महिला के घर में रेप की वारदात को अंजाम दिया था। जब महिला खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी तो उसने उसके साथ मारपीट भी की। साथ ही जान से मारने की धमकी भी देने लगा।
घटना के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर धारा 376 (रेप) के साथ ही भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। अभियोजक ने आगे बताया कि मामले पर ट्रायल के बाद आरोपी चंद्रपाल को आरोपी घोषित करते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई।