मुरैना जिले की अंबाह स्थित अदालत ने 62 वर्षीय महिला से बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अपर सत्र न्यायाधीश डॉक्टर धर्मेंद्र टाडा की अदालत ने कल दिये अपने फैसले में वृद्ध महिला से बलात्कार करने के मामले में सोनू उर्फ चंद्रपाल तोमर (35) को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा व 2000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
अपर लोक अभियोजक रामनिवास सिंह तोमर ने आज बताया कि चंद्रपाल ने 15 अगस्त 2016 की रात खजूरी रोड पर रहने वाली महिला के घर में घुसकर उसके साथ बलात्कार किया था। वृद्धा ने जब इसका विरोध किया तो चंद्रपाल ने उसके साथ मारपीट करने के साथ-साथ जान से मारने की धमकी दी थी।
उन्होंने कहा कि पीड़िता ने अंबाह पुलिस में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने चंद्रपाल के विरुद्ध भादंवि की धारा 376, 450, 323, 506 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार किया और प्रकरण का चालान अंबाह सत्र न्यायालय में पेश किया था।