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मध्यप्रदेश में कोरोना: इंदौर में एक और डॉक्टर की मौत, मृतकों का आंकड़ा 27 पहुंचा

Fri, 10 Apr 2020 11:17 PM IST
Sneha Baluni न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर/भोपाल/छिंदवाड़ा
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मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते लोग - फोटो : ANI
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मध्यप्रदेश में कोरोना वायरस से पीड़ितों की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। प्रदेश में शुक्रवार तक कोरोना वायरस मामलोंं की संख्या 456 तक पहुंच गई। राजधानी भोपाल में आज 21 नए मामले मिले और संक्रमितों की संख्या 119 पर पहुंच गई है। प्रदेश में 15 जिलों में कई हॉटस्पॉट चिन्हित कर उन्हें सील कर दिया गया है। इंदौर, भोपाल और उज्जैन में सख्त लॉकडाउन लागू है। इस बीच शुक्रवार को सबसे ज्यादा प्रभावित शहर इंदौर में एक और डॉक्टर की मौत हो गई। यहां आज 14 नए मामले सामने आए हैं। जानिए अबतक का अपडेट- 

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शिवराज बोले, पूर्व मुख्यमंत्रियों से की चर्चा
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा- कोरोना वायरस से निपटने के लिए मैंने पूर्व सीएम उमा भारती, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह से चर्चा की है और उनके सुझाव मांगे हैं। सभी ने अपने सुझाव दिए हैं।  



इंदौर में आज तीन की मौत
इंदौर में कोरोना वायरस से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। आज कोरोना से यहां तीन लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ इंदौर में मौत का आंकड़ा 26 पहुंच गया है।शासकीय महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि शहर के अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती 52 वर्षीय पुरुष, 65 वर्षीय पुरुष और 70 वर्षीय पुरुष की मौत हुई। अधिकारी ने बताया कि प्रयोगशाला से आई जांच रिपोर्ट में तीनों मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 17 दिन में शहर में कोरोना वायरस संक्रमण के 235 मरीज मिले हैं। इनमें से 26 लोग इलाज के दौरान दम तोड़ चुके हैं। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि शहर में कोविड-19 के मरीजों की मृत्यु दर राष्ट्रीय स्तर से कहीं ज्यादा बनी हुई है।  
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इंदौर में एक और डॉक्टर की मौत
मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना वायरस से संक्रमित एक आयुर्वेद चिकित्सक की शुक्रवार को मौत हो गई। पिछले दो दिन में इस महामारी से किसी डॉक्टर की मौत का यह दूसरा मामला है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रवीण जड़िया ने बताया कि जिला आयुष अधिकारी के रूप में डेढ़ साल पहले सेवानिवृत्त हुए 65 वर्षीय आयुर्वेद चिकित्सक की शहर के एक निजी अस्पताल में मौत हुई।

उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि कोरोना वायरस संक्रमण के बाद दम तोड़ने वाले आयुर्वेद चिकित्सक अपने निजी क्लीनिक में कोविड-19 के किसी मरीज के इलाज के दौरान कुछ दिन पहले उसके संपर्क में आए होंगे। हम जांच के जरिए इस बात की तस्दीक की कोशिश कर रहे हैं। जड़िया ने बताया कि पिछले दिनों आयुर्वेद चिकित्सक से इलाज करने वाले मरीजों का रिकॉर्ड जुटाया जा रहा है। उन्हें ढूंढकर पृथक-वास में भेजा जाएगा और उनकी सेहत की नियमित जांच की जाएगी।

उन्होंने बताया कि आयुर्वेद चिकित्सक की मौत के साथ ही शहर में कोरोना वायरस संक्रमण के बाद दम तोड़ने वाले मरीजों की मौत का आंकड़ा 27 पहुंच गया है। शहर में अब तक इस महामारी के 235 मरीज मिले हैं। इससे पहले, शहर के 62 वर्षीय जनरल फिजिशियन शत्रुघ्न पंजवानी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। उन्होंने एक निजी अस्पताल में बृहस्पतिवार की सुबह दम तोड़ दिया था।
  • इंदौर में नए कोरोना पॉजिटिव - 14
  • कुल पॉजिटिव - 249
  • कुल मृत्यु - 27
इंदौर में 13 अतिरिक्त अफसरों को बुलाया गया
इंदौर में 13 अतिरिक्त अफसरों को बुलाया गया जिसमें दो आईएएस अधिकारी भी शामिल हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए व्यवस्था की दृष्टि से इन अतिरिक्त अधिकारियों को इंदौर पदस्थ करने का आग्रह किया गया। इनमें अधिकांश ऐसे अधिकारी हैं जो पूर्व में भी इंदौर में पदस्थ रहे हैं।

तब्लीगी जमात के लोगों के खिलाफ एफआईआर
तब्लीगी जमात के 64 विदेशी सदस्य, 10 भारतीय जो संगठन से जुड़े थे और 13 अन्य जिन्होंने भोपाल में इन लोगों के लिए आवास की व्यवस्था की थी, सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने बाद अब उन्हें क्वारंटीन में भेज दिया गया है। 

सामूहिक नमाज पढ़ रहे 40 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज
छिंदवाड़ा के जिला मुख्यालय से लगभग 38 किलोमीटर दूर एक गांव में लॉकडाउन की अवहेलना कर सामूहिक तौर पर मस्जिद में नमाज अदा करने के आरोप में पुलिस ने एक समुदाय के 40 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। 

पुलिस निरीक्षक मुकेश द्विवेदी ने बताया कि जिले के चौरई तहसील के खैरीखुर्द गांव में गुरुवार रात एक मस्जिद में गांव के सरपंच सहित 40 लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर सामूहिक तौर पर नमाज अदा करते हुए मिले। इसी बीच आज राज्य में अब तक कोरोना के 14 नए मामले सामने आ चुके हैं।
 

उन्होंने बताया कि पुलिस को लॉकडाउन का उल्लंघन कर बड़े पैमाने पर लोगों के इकठ्ठा होने की सूचना मिली थी। इस पर पुलिस के गश्ती दल द्वारा सीआरपीसी की धारा 144 (पांच या अधिक लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध), भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (सरकारी सेवक के कानूनी आदेश की अवहेलना), धारा 269 (उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकट पूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

उन्होंने बताया कि इसके अलावा आरोपियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम और मध्यप्रदेश जन सुरक्षा कानून 1949 की संबद्ध धारओं के तहत मामला दर्ज किया गया हैं। उन्होंने बताया कि आरोपियों को इस तरह के अपराध में शामिल नहीं होने की चेतावनी दी गई तथा बाद में वहीं मौके पर जमानत पर छोड़ दिया गया। द्विवेदी ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और यदि जरुरत पड़ी तो आरोपियों के खिलाफ मध्यप्रदेश महामारी रोग कोविड-19 अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया जाएगा।

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