छिंदवाड़ा जिले के मोहखेड़ विकासखंड के ग्राम बड़गोना जोशी (सालीमेटा) के एक पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू (H5N1 एवियन इन्फ्लूएंजा) के पांच सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने शनिवार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत सख्त आदेश जारी किए।
आदेश के अनुसार, संक्रमित पोल्ट्री फार्म के एक किलोमीटर के दायरे को "संक्रमित क्षेत्र" घोषित किया गया है, जहां सभी चिकन शॉप और पोल्ट्री फार्म पूरी तरह से बंद रहेंगे। इसके साथ ही, 10 किलोमीटर की परिधि को "सर्विलांस क्षेत्र" घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में स्थित सभी पोल्ट्री फार्म, बैकयार्ड पोल्ट्री, चिकन शॉप और अंडा शॉप को प्रतिदिन डिसइंफेक्टेड और सैनिटाइज किया जाएगा।
संक्रमित क्षेत्र में पाई गई सभी मुर्गियों और उनके उत्पादों को पशु चिकित्सा विभाग और नगर निगम के सहयोग से नष्ट किया जाएगा। साथ ही, इस क्षेत्र में चिकन और पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री और परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
स्वास्थ्य विभाग करेगा निगरानी
स्वास्थ्य विभाग H5N1 पॉजिटिव पाए गए चिकन शॉप मालिकों, पशुपालकों के परिवारों और उनके संपर्क में आए व्यक्तियों के सैंपल लेगा।
संक्रमित क्षेत्र के एक किलोमीटर के दायरे में स्थित सभी होटल और ढाबों में 21 दिनों तक पोल्ट्री, अंडे और मांसाहारी भोजन की बिक्री पर रोक रहेगी।
कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि वे पोल्ट्री और अंडों की दुकानों से दूर रहें और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है।