मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पत्नी से मारपीट करने वाले पति को छह महीने की जेल और 500 रुपये का जुर्माना हुआ है। न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़ा मलहरा ने यह फैसला सुनाया।
अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला ने घुवारा चौकी में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें उसने लिखा था कि मकर संक्रांति पर वह मायके गई थी। लौटकर आई तो उसके पति पप्पू उर्फ राजाराम ने मारपीट की। घूंसे बरसाए। लात भी मारी। अगले दिन भी मारपीट की, जिससे उसके शरीर पर कई जगह चोटें आई हैं।
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महिला जब पुलिस में रिपोर्ट करने जा रही थी तो पति ने रास्ते में उसे धमकाया गया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट करने गई तो हाथ-पैर काट देगा। आरोपी पति 8-10 साल से उसके साथ मारपीट कर रहा था।
महिला की रिपोर्ट पर थाना भंगवा में अपराध रजिस्टर हुआ। पुलिस ने जांच के बाद चालान पेश किया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ दिनेश पटेल ने पैरवी करते हुए कोर्ट में सबूत पेश किए। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आशीष कुमार माथौरिया बड़ा मलहरा की अदालत ने आरोपी पप्पू उर्फ राजाराम को आईपीसी की धारा 498ए के तहत 6 माह की कठोर कैद की सजा सुनाई। साथ ही 500 रुपये जुर्माना लगाया।