राजधानी भोपाल में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 163(1) के तहत जारी आदेश के अनुसार अब धरना, प्रदर्शन, रैली और जुलूस जैसे कार्यक्रमों से पहले पुलिस को पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा। भोपाल के पुलिस कमिश्नर संजय कुमार की तरफ से जारी निर्देशों में कहा गया है कि विभिन्न संगठन, राजनीतिक दल, समितियां और प्रतिनिधिमंडल यदि धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, जुलूस, रैली, आमसभा, पुतला दहन, पदयात्रा, रथ यात्रा, घेराव या ज्ञापन कार्यक्रम आयोजित करना चाहते हैं, तो उन्हें पहले पुलिस विभाग को इसकी जानकारी देनी होगी।