भोपाल सीएमएचओ डॉ. मनीष शर्मा
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राजधानी के 16 निजी अस्पतालों को फायर एनओसी और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (PCB) की वैधता समाप्त पाए जाने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) कार्यालय ने कारण-बताओ नोटिस जारी किए हैं। नर्सिंग होम पोर्टल पर नियमित निरीक्षण के दौरान यह अनियमितताएँ सामने आईं। इन अस्पतालों को मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 की धारा 6(1) के तहत दो सप्ताह के भीतर वैध प्रमाणपत्र जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। तय समय में दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर संबंधित अस्पतालों का लाइसेंस रद्द किया जाएगा।
संस्थानों पर सख्त कार्रवाई होगी
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनीष शर्मा ने कहा कि अस्पताल संचालन की अनुमति के लिए फायर एनओसी, डॉक्टर और पैरामेडिकल कर्मचारियों की डिग्री-रजिस्ट्रेशन, तथा बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन सहित सभी अनिवार्य दस्तावेजों की समय-समय पर जांच की जाती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित अवधि में वैध प्राधिकरण जमा न करने वाले संस्थानों पर सख्त कार्रवाई होगी।
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इन अस्पतालों को जारी हुए नोटिस
माहेश्वरी हॉस्पिटल
रेडक्रॉस हॉस्पिटल
राधारमन आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च हॉस्पिटल
लक्ष्य मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल
सिटी मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल
प्रयास मदर एंड चाइल्ड मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल
डीकेएस हॉस्पिटल
महर्षि वैदिक हेल्थ सेंटर
नेत्रिका नेत्रालय
दुलार चिल्ड्रन हॉस्पिटल
आयुष हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर
प्रभात श्री हॉस्पिटल
दीपशिखा हॉस्पिटल
श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
ट्रिनिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
आईमैक्स रेटिना एंड आई केयर सेंटर