सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर (फाइल फोटो)
- फोटो : सोशल मीडिया
सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने शुक्रवार को चार साल पुराने मामले में भोपाल की कोर्ट में पहुंच कर जमानत ली। सांसद के खिलाफ कमला नगर थाने में धारा 188 के तहत 2019 में केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। इसके बाद सांसद ने कोर्ट पहुंच कर खुद पैरवी कर जमानत हासिल की।
भोपाल एमपी/एमएलए कोर्ट के जज विधान माहेश्वरी की कोर्ट ने सांसद को 15 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी। सांसद ने कोर्ट ने कोई वकील नहीं लिया, उन्होंने खुद ही पूरे मामले की पैरवी की। सांसद ने मामले को लेकर कहा कि यह मेरे चुनाव लड़ने के समय का प्रकरण है। मेरे ऊपर आरोप लगते हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। यदि किसी ने आरोप लगाए हैं तो मेरा संघर्ष करना काम है। आगे भी करती रहूंगी। सांसद ने कहा कि मैं संविधान पर विश्वास करती हूं। कोर्ट पर विश्वास करती हूं।