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MP News: पुलिस विभाग में सलामी प्रथा समाप्त करने के निर्देश, सिर्फ राष्ट्रपति-राज्यपाल को दी जा सकती है सलामी

Sat, 30 Nov 2024 02:27 PM IST
आनंद पवार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल

सार

पुलिस सुधार विभाग के विशेष पुलिस महानिदेशक शैलेश सिंह ने आदेश जारी कर कहा कि इस प्रकार की प्रथाएं औपनिवेशिक मानसिकता (Colonialism) की प्रतीक हैं और इसे जारी रखना असंवैधानिक है।
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पीएचक्यू भोपाल - फोटो : SOCIAL MEDIA
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विस्तार
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मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस इकाइयों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि पुलिस कर्मियों द्वारा उच्च अधिकारियों को दी जाने वाली सलामी प्रथा को समाप्त किया जाए। यह निर्देश राज्य शासन के 2007 के आदेश का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी किया गया है। 17 अगस्त 2007 को जारी आदेश के अनुसार, केवल राज्यपाल और राष्ट्रपति को ही सलामी देने की अनुमति दी गई थी।
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अन्य सभी प्रकार की सलामी समाप्त कर दी गई थी। लेकिन हाल के निरीक्षण में पाया गया कि यह प्रथा अभी भी चल रही है, जिससे विभागीय अनुशासन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। 2007 के आदेश में मुख्यमंत्री, मंत्री व पुलिस विभाग के उच्चाधिकारियों को सलामी देने की प्रथा खत्म की जा चुकी है।  पुलिस सुधार विभाग के विशेष पुलिस महानिदेशक शैलेश सिंह ने आदेश जारी कर कहा कि इस प्रकार की प्रथाएं औपनिवेशिक मानसिकता (Colonialism) की प्रतीक हैं और इसे जारी रखना असंवैधानिक है। पुलिस विभाग ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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