राजस्थान की एक फैशन डिजाइनर द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल (AIG) राजेश मिश्रा के खिलाफ लगाई गई शिकायत के बाद पुलिस मुख्यालय ने जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता ने डीजीपी, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को भेजी शिकायत में दावा किया है कि परिचय और भरोसे का फायदा उठाकर उन्हें आर्थिक हानि, भावनात्मक उत्पीड़न और धोखे से शारीरिक संबंध के जाल में फंसाया गया। शिकायत में यह भी कहा गया है कि मिश्रा और उनकी पत्नी ने बुटीक एवं फैशन बिजनेस में साझेदारी का लालच देकर विश्वास जीता तथा योजनाबद्ध तरीके से धोखाधड़ी की। इस मामले में डीजीपी कैलाश मकवाणा ने कहा कि शिकायत मिली हैं। उसकी निष्पक्ष जांच की जाएगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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डिजाइनर के मुताबिक, राजेश मिश्रा से उनकी मुलाकात फरवरी 2025 में हुई थी। इसके बाद लगातार दोनों संपर्क में रहे। शिकायत के अनुसार मिश्रा परिवार के साथ जयपुर और अन्य शहरों की यात्राओं के दौरान महंगे होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग और गिफ्ट्स पर लाखों रुपए खर्च कराए गए। आरोप यह भी है कि जयपुर में 26 लाख रुपए के डायमंड ज्वेलरी की खरीद का भुगतान उनसे कराया गया, जिसकी राशि लौटाने का वादा बाद में पूरा नहीं किया गया। पीड़िता ने अपने दावों में होटल व ट्रांजैक्शन बिल, ज्वेलरी और कपड़ों की खरीदी की रसीदें, क्रेडिट कार्ड का विवरण, चैट और तस्वीरें उपलब्ध कराई है।
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नलखेड़ा में पति-पत्नी बनकर हवन किया
एक आरोप के अनुसार राजेश मिश्रा और पीड़िता ने नलखेड़ा के बगलामुखी मंदिर में पति-पत्नी बनकर हवन करने की भी बात सामने आई है। यहीं नहीं पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि उसको अलग-अलग शहरों के होटलों में ठहराया गया, जहां उससे शारीरिक संबंध बनाने का भी आरोप लगाया है। पीडिता के अनुसार राजेश मिश्रा और उनके बीच रोज सुबह और रात को वीडियो कॉल पर बात होती थी। आरोप है कि 6 अक्टूबर के बाद से राजेश मिश्रा ने पीड़िता का फोन उठाना बंद कर दिया।
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जांच समिति के सामने अपना पक्ष रखूंगा
वहीं, एआईजी राजेश मिश्रा ने इस मामले में कहा कि मेरे खिलाफ 27 साल में अब तक कभी कोई शिकायत नहीं हुई। यदि अब कोई शिकायत आई है तो उसकी जांच होना चाहिए। उन्होंने आरोपों को गलत बताते हुए जांच कमेटी के सामने अपना पक्ष रखने की बात कही।