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MLA Membership Terminated: दतिया विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता खत्म, देर रात जारी हुआ आदेश; सीट रिक्त घोषित

Fri, 03 Apr 2026 09:44 AM IST
Anand Pawar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल

सार

Datia MLA Disqualified: दतिया विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता कोर्ट से सजा मिलने के बाद समाप्त कर दी गई है, जिससे सीट रिक्त हो गई है। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। विधानसभा के प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा ने देररात सदस्यता समाप्त करने के आदेश जारी किए।  पढ़ें पूरी खबर
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राजेंद्र भारती का फाइल फोटो। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मध्यप्रदेश के दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है। देर रात विधानसभा सचिवालय की ओर से आदेश जारी किए गए, जिसके बाद दतिया सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है। इस कार्रवाई से प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है।  

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नई दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने 2 अप्रैल 2026 को एक मामले में राजेंद्र भारती को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। इसी आधार पर उनकी सदस्यता समाप्त की गई। विधानसभा के  प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा देर रात विधानसभा पहुंचे और आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर आदेश जारी किए गए। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इसके साथ ही सीट रिक्त होने की सूचना चुनाव आयोग को भेजी जा रही है। बता दें राजेंद्र भारती ने 2023 विधानसभा चुनाव में शिवराज सरकार में नंबर दो और पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को चुनाव हराया था। मिश्रा दतिया से लगातार तीन बार विधायक थे। उनको भारती ने 8800 वोट से चुनाव में हराया था। 

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कानूनी प्रावधान क्या कहते हैं
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत यदि किसी विधायक या सांसद को दो वर्ष या उससे अधिक की सजा होती है, तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। इसी प्रावधान के तहत यह कार्रवाई की गई है। सदस्यता समाप्ति के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई। वे देर रात विधानसभा पहुंचे और पूरी कार्रवाई पर सवाल उठाए।

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प्रदेश में अन्य विधायक भी कानूनी मामलों में घिरे
राजेंद्र भारती अकेले ऐसे विधायक नहीं हैं, जो कानूनी उलझनों में फंसे हैं। प्रदेश के कई अन्य विधायक भी अलग-अलग मामलों को लेकर अदालतों में चुनौती का सामना कर रहे हैं। 

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बीना विधायक निर्मला सप्रे
बीना से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे दलबदल कानून को लेकर विवाद में हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा नेताओं के साथ मंच साझा करने और पार्टी कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद कांग्रेस ने उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की है। मामला फिलहाल हाईकोर्ट में विचाराधीन है और अगली सुनवाई 20 अप्रैल को तय है।

भोपाल मध्य से विधायक आरिफ मसूद
भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद फर्जी सेल डीड मामले में घिरे हैं। हाईकोर्ट के एफआईआर दर्ज करने के निर्देश को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक दिया है और मामले की सुनवाई मेरिट के आधार पर करने को कहा है।

विजयराघवगढ़ से भाजपा विधायक संजय पाठक
कटनी जिले के भाजपा विजयराघवगढ़ से विधायक संजय पाठक के खिलाफ माइनिंग से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने आपराधिक शिकायत दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। मामला न्यायपालिका से जुड़े गंभीर आरोपों का है।

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सारंगपुर से विधायक और मंत्री गौतम टेटवाल
राज्यमंत्री और सारंगपुर से भाजपा विधायक गौतम टेटवाल फर्जी जाति प्रमाणपत्र मामले में विवादों में हैं। उनके जाति प्रमाणपत्र को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है।

सेमरिया से विधायक अभय मिश्रा 
रीवा जिले की सेमरिया सीट से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा पर नामांकन के दौरान शपथ पत्र में जानकारी छिपाने का आरोप है। जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करने का निर्णय लिया है।

विजयपुर से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा 
श्योपुर जिले के कांग्रेस  विजयपुर से विधायक मुकेश मल्होत्रा की सदस्यता को लेकर भी विवाद जारी है। हाईकोर्ट ने उनकी विधायकी निरस्त कर भाजपा प्रत्याशी को विजेता घोषित किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी है। फिलहाल उन्हें राहत मिली है, हालांकि मामला अभी लंबित है।

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