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MP News: निकायों की मतदाता सूची के लिए अब 24 अक्टूबर तक लिए जाएंगे दावे आपत्ति, 21 नवंबर को अंतिम प्रकाशन

Sun, 19 Oct 2025 10:33 AM IST
आनंद पवार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल

सार

मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकायों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया गया है। अब दावे और आपत्तियां 24 अक्टूबर तक स्वीकार की जाएगी, जबकि अंतिम प्रकाशन 21 नवंबर को किया जाएगा। 
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मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकायों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण का संबोधित कार्यक्रम जारी किया। अब मतदाता सूची से संबंधित दावें और आपत्तियां 24 अक्टूबर तक स्वीकार की जाएगी, जबकि फोटोयुक्त मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 21 नवंबर को होगा। राज्य निर्वाचन आयोग  के सचिव दीपक सिंह ने जानकारी दी है कि त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकायों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण का संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। पुनरीक्षण 1 जनवरी 2025 की संदर्भ तारीख के आधार पर किया जा रहा है। फोटोयुक्त मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन पहले 13 नवंबर को होना था। अब 21 नवम्बर 2025 को होगा।
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फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची का विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन 8 अक्टूबर 2025 को किया जा चुका है। प्रारूप मतदाता सूची के संबंध में अब 24 अक्टूबर तक दावे आपत्ति लिए जाएंगे। पहले 8 से 17 अक्टूबर तक दावे-आपत्ति लिये जाने थे। दावे-आपत्तियों का निराकरण 4 नवंबर 2025 तक किया जाएगा। फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची का विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन 21 नवम्बर 2025 को किया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को जारी कर दिये गये हैं।
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