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MP News:सांसद प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ मालेगांव ब्लास्ट में 10 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी  किया

Mon, 11 Mar 2024 05:18 PM IST
आनंद पवार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल

सार


सांसद प्रज्ञा सिंह के वकील ने उनको राहत देने के लिए कोर्ट में एक आवेदन दायर किया था, जिसमें उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होने का जिक्र किया था। साथ ही चिकित्सा प्रमाण पत्र की कॉपी भी संलग्न थी। लेकिन कोर्ट ने संलग्न चिकित्सा प्रमाण पत्र को ना मंजूर कर दिया।
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भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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भोपाल से सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर की मुश्किलें बढ़ते जा रही है। उनके खिलाफ मालेगांव ब्लास्ट मामले में स्पेशल कोर्ट ने 10 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी किया है। दरअसल मालगांव ब्लास्ट मामले में सांसद को संबंधित सवालों का जवाब देने पेश होना था,लेकिन वह नहीं पहुंची। जिसके बाद कोर्ट ने सांसद के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। 
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सांसद प्रज्ञा सिंह के वकील ने उनको राहत देने के लिए कोर्ट में एक आवेदन दायर किया था, जिसमें उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होने का जिक्र किया था। साथ ही चिकित्सा प्रमाण पत्र की कॉपी भी संलग्न थी। लेकिन कोर्ट ने संलग्न चिकित्सा प्रमाण पत्र को ना मंजूर कर दिया। जानकारी के अनुसार वह मूल प्रमाण पत्र ना होकर उसकी फोटो कॉपी थी। इसके बाद कोर्ट ने सांसद के खिलाफ 10 हजार रुपए जमानती वारंट जारी कर उनको कोर्ट में पेश होकर जवाब देने को कहा है। जानकारी के अनुसार सांसद 20 मार्च को कोर्ट में पेश हो सकती है।  

बता दें 29 सितंबर 2008 को मालेगांव शहर में एक मस्जिद के पास ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत और कई लोग घायल हो गए थे। इस मामले में सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी संदिग्ध है। इस मामले की सुनवाई स्पेशल एनआईए कोर्ट में चल रही है। 
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