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भोपाल में जिला प्रशासन को है हड़कंप की आशंका, तीन थाना क्षेत्रों में लगाया कर्फ्यू तो 11 में धारा 144 लागू

Sun, 17 Jan 2021 04:07 PM IST
प्रियंका तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
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भोपाल में धारा 144 लागू - फोटो : सोशल मीडिया
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भोपाल में आज यानी रविवार को तीन इलाकों में प्रशासन द्वारा कर्फ्यू लगा दिया गया है। यह तीन इलाके जमालपुरा, हनुमानगंज और गौतम नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इतना ही नहीं, शहर के 11 थाना क्षेत्रों में में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। यह आदेश रविवार सुबह 9:00 बजे से आगामी आदेश तक लागू रहेगा। दरअसल, आज शहर में एक समुदाय विशेष निर्माण कार्य कर रहा है। इसे देखते हुए एहतियातन जिला प्रशासन ने यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।

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बता दें, हाइकोर्ट ने हाल-फिलहाल में भोपाल के कबाड़खाना क्षेत्र में स्थित लगभग 30 हजार वर्ग फीट भूमि के विवाद को लेकर संघ कार्यालय 'केशव नीडम' के पक्ष में फैसला दिया था। इस फैसले के बाद 'केशव नीडम' के पदाधिकारी आज उक्त जमीन पर चारदीवारी का निर्माण करा रहे हैं। ऐसे में आशंका है कि स्थानीय नागरिक हंगामा कर सकते हैं। इसलिए क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। 

इस कड़ी में पुराने भोपाल की कुछ सड़कों को सील कर दिया गया है और चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल पहरा दे रही है। साथ ही लोगों को घरों में ही रहने को कहा गया है। जिला प्रशासन का आदेश है कि इस दौरान सभी व्यावसायिक संस्थान, दुकानें, उद्योग आदि बंद रहेंगे जबकि अस्पताल और दवाइयों की दुकानें खुली रह सकती हैं। 
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गौरतलब है कि पुराने भोपाल में कर्फ्यू लगने का असर भारत टॉकिज चौराहा, पुरानी सब्जी मंडी, तलैया थाना क्षेत्र, हमीदिया रोड, शाहजहांनाबाद थाना रोड, सेफिया कॉलेज रोड, रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर-6, भारत टॉकिज ओवरब्रिज, निशातपुरा से हनुमानगंज जैसे इलाकों में रहेगा। इन इलाकों की तरफ आने वाले मार्गों पर कोई भी व्यक्ति बिना अति आवश्यक कार्य के नहीं पहुंच पाएगा। 

हालांकि, ये आदेश शासकीय सेवक पुलिसकर्मी सशस्त्र बल पर और शैक्षणिक या प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश इन परीक्षाओं की ड्यूटी में लगे कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा। यह लोग प्रवेश पत्र व आइडी कार्ड दिखाने पर आगमन कर सकेंगे।

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