जानकारी के मुताबिक, सीहोर जिले के इछावर में रहने वाले 22 वर्षीय शाहरुख खान ने 11 अक्टूबर 2020 को 14 वर्षीय किशोरी को अगवा कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं की। इसके बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया।
बताया जा रहा है कि आरोपी शाहरुख ने करीब एक महीना जेल में बिताया। इसके बाद उसे उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई। कानून के जानकारों का कहना है कि पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज नहीं होने के चलते आरोपी को जमानत मिल गई थी।
जानकारी के मुताबिक, दुष्कर्म के मामले में एक बार जेल जाने के बावजूद आरोपी को डर नहीं लगा। उसने 31 दिसंबर को पीड़िता को एक बार फिर अगवा कर लिया और उसके साथ ज्यादती की। किशोरी किसी तरह बचकर भागी तो आरोपी उसके घर तक पहुंच गया। उसने पीड़िता से कहा कि अगर किसी को कुछ भी बताया तो कोठे पर बैठा दूंगा।
पीड़ित पक्ष का आरोप है कि इस मामले में वह शिकायत दर्ज कराने इछावर थाने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। इसके बाद मां-बेटी चाइल्ड लाइन टीम के पास गर्इं तो टीम ने थाने पहुंचकर किशोरी के साथ दोबारा हुई ज्यादती के मामले में एफआईआर लिखने के लिए कहा। इसके बाद भी थाना पुलिस ने इनकार कर दिया। ऐसे में चाइल्ड लाइन टीम बाल कल्याण समिति के पास गई, जिसके बाद पुलिस ने दो जनवरी को केस दर्ज कर लिया। इस मामले में आरोपी अभी फरार है। वहीं, समिति ने किशोरी और उसके माता-पिता को सुरक्षा दे दी है।