मध्यप्रदेश में भापाल के कलेक्टर तरुण पिथौड़े गन का लाइसेंस लेने वालों का खुद इंटरव्यू करेंगे। आवेदन करने वालों ने अगर सवालों के सही जवाब नहीं दिए तो उनका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। आवेदनकर्ताओं को गन लाइसेंस लेने के लिए ठोस वजह बतानी होगी तभी लाइसेंस को मंजूरी मिलेगी।
कलेक्टोरेट की तरफ से गन लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले 200 लोगों को नोटिस जारी कर दिया गया है। इसके लिए 17, 24, 30 जुलाई और 7 अगस्त की तारीख आवेदकों को दी गई है। कलेक्टर का तर्क है कि लोग 1 से दो लाख रुपये खर्च कर लाइसेंस खरीदते हैं। यदि ये राशि परिवार के कामों पर खर्च की जाए तो सही होगा।
कलेक्टोरेट में पिछले तीन सालों से पड़ीं गन लाइसेंस की करीब 200 फाइलों को बाहर निकाल लिया गया है। बता दें कि वर्तमान में भोपाल में 9 हजार 600 गन लाइसेंसधारी हैं। लाइसेंसधारियों मे से सर्वाधिक ब्यूरोक्रेट्स, राजनीतिज्ञ, बड़े कारोबारी और पुलिस व सैनिक बलों के अफसरों के साथ अन्य लोग शामिल हैं।
गन लाइसेंस क्यों लेना चाहते हो? गन लाइसेंस लेकर क्या करोगे? कितनी आय है और काम क्या करते हो? क्या किसी से जान का खतरा है यदि है तो कौन व्यक्ति है वो? ये पैसा परिवार वालों पर भी खर्च कर सकते हो जैसे सवाल लाइसेंस के लिए आवेदन करने वालों से पूछे जा सकते हैं।
राजधानी में गन रखने का लोगों में खासा शौक है। इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। नियमों के तहत संबंधित व्यक्ति को थाना, सीएसपी, एसपी, डीआईजी, पटवारी-आरआई, तहसीलदार और एसडीएम से अनुशंसा के बाद फाइल कलेक्टोरेट भेजी जाती है। यहां पर परीक्षण के बाद कलेक्टर लाइसेंस जारी करते हैं।