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Bhind News: दहेज हत्या मामले में पति सहित पांच दोषियों को आजीवन कारावास, ये रहा पूरा मामला

Thu, 20 Mar 2025 05:30 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, भिंड

सार

स्थानीय अदालत ने पांच साल पुराने एक दहेज हत्या मामले में पति सहित पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने सभी दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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जिला कोर्ट, भिंड - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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भिंड जिले में स्थानीय अदालत ने पांच साल पुराने एक दहेज हत्या मामले में पति सहित पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने सभी दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

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मामला 17 जून 2020 का है। जब रेखा नगर की रहने वाली आरती ने अपने ससुराल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। घटना की जानकारी महिला के पति आकाश उर्फ बॉबी ने फोन पर उसके पिता को दी। सूचना मिलते ही जब परिजन ससुराल पहुंचे तो आरती को मृत अवस्था में पाया।इस बीच थाना देहात की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी।

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जांच अधिकारी सीएसपी आनंद राय ने मृतका के परिजनों के बयान दर्ज कर जांच रिपोर्ट तैयार की।इसके आधार पर थाना देहात में धारा 304बी, 498ए, 34 भादवि एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने पति आकाश उर्फ बॉबी, जेठ नरेंद्र गोयल, ससुर रामशंकर गोयल, सास श्रीवती बाई और जेठानी रश्मि को आरोपी बनाया।
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मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 11 गवाहों के बयान दर्ज कराए। प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 20 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया। 

 

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