रीवा में सूअर के मांस की बिक्री पर लगा प्रतिबंध
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रीवा शहर में अफ्रीकन स्वाइन फीवर फैलने से रोकने के लिए राज्य के पशुपालन विभाग ने शहर के वार्ड क्रमांक 15 एवं इस क्षेत्र की 10 किमी की परिधि में सूअर के मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।
पशुओं हेतु केंद्र सरकार के कानून पशुओं में संक्रामक एवं संसर्गजन्य रोगों के नियंत्रण तथा रोकथाम अधिनियम 2009 के तहत नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया है। रीवा शहर में अफ्रीकन स्वाईन फीवर रोग फैलने पर यह निर्णय लिया गया है। रोग से बचाव के लिए नियंत्रित क्षेत्र में सूअर प्रजाति के पशुओं के आवागमन, उसके मांस के विक्रय, इन पशुओं के मेले, प्रदर्शनी, खेलकूद एवं एकत्रीकरण को प्रतिबंधित किया गया है। पशुपालन विभाग के अपर मुख्य सचिव जेएन कंसोटिया ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किया है।