अनूपुर पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई।
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न्यायाधीश अमनदीप सिंह छाबड़ा के घर 25 अक्तूबर की रात्रि गाली गलौज, जान से मारने की धमकी और पथराव के मामले में थाना प्रभारी के साथ ही सहायक उप निरीक्षक तथा प्रधान आरक्षक को निलंबित कर दिया गया है।
अनूपपुर पुलिस अधीक्षक मोती उर रहमान ने जारी आदेश में कहा है कि सहायक उप निरीक्षक रविशंकर गुप्ता, प्रधान आरक्षक सुरेंद्र शर्मा की ड्यूटी 25 अक्तूबर की रात्रि 12:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक रात्रि गश्त के लिए लगाई गई थी। इसी दौरान अज्ञात आरोपियों ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोतमा अमनदीप सिंह छाबड़ा के भालूमाडा स्थित निवास पर गाली गलौज करने के साथ ही जान से मारने की धमकी दी और पथराव कर शासकीय संपत्ति को क्षति पहुंचाई गई।
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एसपी ने कहा कि उस दिन रात्रि गश्त में लगे सहायक उप निरीक्षक रविशंकर गुप्ता और प्रधान आरक्षक सुरेंद्र शर्मा ने अपने पति कर्तव्यों का निर्वहन करने में घोर लापरवाही बरती। इस कारण मध्य प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के नियम 64(2) सेवा की सामान्य शर्तों का उल्लंघन करने एवं घटना के संबंध में कार्यवाहक निरीक्षक संजय खलको द्वारा तत्काल इस मामले पर आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं करते हुए अपराध नियंत्रण पर कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं करने पर खलको को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए लाइन अटैच किया गया है।