मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। सूचना आयुक्तों का कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने से पांच वर्ष या 65 वर्ष की उम्र पूरी होने तक , जो भी पहले हो उसे माना जाएगा।
वेतन व सुविधाएं
मुख्य सूचना आयुक्त को भारत के चुनाव आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों को राज्य के मुख्य सचिव के समान वेतन, भत्ते व सुविधाएं मिलती हैं।