प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने के लिए 500 करोड़ रुपये बैंक ऑफ बड़ौदा से ऋण लेने का फैसला किया है। सरकार के कैबिनेट बाई सर्कुलेशन इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।
यूपीडा बैंक से ऋण लेगा और सरकार इसके लिए शासकीय गारंटी देगी। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने उद्योगों व फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के कदम उठाते हुए श्रम कानून के प्रस्तावित अध्यादेश में दो महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं।
कैबिनेट बाई सर्कुलेशन निर्णय के बाद प्रस्ताव को मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेज दिया गया है। केंद्र सरकार की सहमति के बाद यह अध्यादेश लागू हो सकेगा।
प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में चुनिंदा श्रम कानूनों से अस्थायी छूट का अध्यादेश-2020 को पिछले दिनों मंजूरी दी थी। इसमें उद्योगों को तीन वर्ष के लिए तमाम तरह की छूट का प्रावधान किया गया था।