महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ रुपये तक मूल्य की संपत्ति (जैसे मकान, जमीन आदि) यदि किसी महिला के नाम खरीदी जाती है, तो उस पर स्टाम्प शुल्क में 1% की छूट मिलेगी। अब तक राज्य में यह छूट केवल 10 लाख रुपये तक की संपत्ति पर ही लागू थी, जिसमें अधिकतम 10 हजार रुपये तक की छूट मिलती थी। लेकिन अब सरकार ने इस छूट को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये तक की संपत्ति पर लागू कर दिया है, जिससे महिलाओं को अधिक लाभ मिलेगा। मंगलवार शाम लोकभावन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में कुल 37 मद पारित किए गए। इसमें 11 अगस्त से विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत का भी निर्णय लिया गया।
महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक मजबूती देने की पहल
निर्णय की जानकारी देते हुए प्रदेश के श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि सरकार का मानना है कि इस फैसले से मध्यम वर्ग की महिलाओं को संपत्ति की मालिक बनने में मदद मिलेगी, जिससे न केवल उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि वे समाज में आर्थिक रूप से अधिक सक्षम और सम्मानित बनेंगी। यह छूट मिशन शक्ति कार्यक्रम को भी मजबूती देगी, जिसके तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया जा रहा है।