घुमंतू विकास बोर्ड का गठन
कैबिनेट ने विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध-घुमंतू समुदायों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए उत्तर प्रदेश घुमंतू विकास बोर्ड के गठन को मंजूरी दी। इसके साथ ही एमएसएमई विभाग की विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2.0 के संशोधित दिशा-निर्देश और नए वित्तीय प्रावधानों को भी स्वीकृति दी गई। ग्राम्य विकास विभाग और एचसीएल फाउंडेशन के बीच समुदाय परियोजना के लिए वर्ष 2015 से लागू समझौते (एमओयू) को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाने का निर्णय भी लिया गया।
मदरसा अधिनियम में संशोधन को मंजूरी
कैबिनेट ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम, 2004 में प्रथम संशोधन को मंजूरी दी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश मजदूरी संहिता नियमावली-2026 को स्वीकृति दी गई और भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक-2020 को केंद्र सरकार से वापस लेने पर सहमति दी गई।
राज्य संपत्ति विभाग लेखा संवर्ग सेवा नियमावली, भूतत्त्व एवं खनिकर्म सेवा नियमावली (द्वितीय संशोधन)-2026, उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक-2026 तथा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण नीति-2017 के तहत मेसर्स आइक्यो सॉल्यूशंस प्रा. लि. को व्यावसायिक संचालन तिथि में छूट देने के प्रस्ताव भी मंजूर किए गए।