लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने हुसैनगंज स्थित चुटकी भंडार गर्ल्स इंटर कॉलेज के जर्जर भवन में चलने के मामले में पूछा है कि क्या मात्र मरम्मत करा देने से इमारत यहां पढ़ने वालों के लिए सुरक्षित हो जाएगी? इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक व पीडब्ल्यूडी के अधिकारी से अगली सुनवाई तक रिपोर्ट मांगी है। अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी।
न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल की खंडपीठ ने यह आदेश विजय कुमार पांडेय की जनहित याचिका पर दिया। कॉलेज प्रबंधन की ओर से बताया गया कि इमारत की मरम्मत का काम कराया गया है। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उपस्थित होने का भी आदेश दिया है।