लखनऊ। अपनी नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार करने के आरोपी पिता रिंकू को दोषी ठहराते हुए पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अवनीश कुमार ने रिंकू को आजीवन कारावास और 66 हजार कर जुर्माने से दंडित किया है। कोर्ट ने जुर्माने की सारी रकम को नाबालिग के नाम से फिक्स करने का आदेश दिया है। पीड़िता की मां ने अपने पति के खिलाफ जानकीपुरम थाने में 30 मई 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी।