प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान 20 सितंबर से शुरू होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने बृहस्पतिवार को मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी कर दिया है। आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार नवसृजित, सीमा विस्तारित और उच्चीकृत नगर निकाय में 20 सितंबर से 4 अक्तूबर तक वार्डवार मतदाताओं के स्थानांतरण की कार्यवाही की जाएगी।
पांच से 20 अक्तूबर तक मतदान केंद्र पर बीएलओ की ओर से वार्डवार स्थानांतरित मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। बीएलओ उनके बूथ से संबंधित मतदाताओं के घर-घर जाकर मतदाताओं के नाम जोड़ने, संशोधन या मतदाता सूची से नाम काटने की कार्यवाही करेंगे। जिला स्तर पर अपर जिला मजिस्ट्रेट को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बनाया गया है। उप जिलाधिकारी को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और नगर निगमों के उप नगर आयुक्त को अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बनाया गया है।
नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के लिए तहसीलदार को अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बनाया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग की संयुक्त निर्वाचन आयुक्त सुधा वर्मा ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को सेक्टर ऑफिसर, पर्यवेक्षक एवं बीएलओ तीन दिन में तैनात करने के निर्देश दिए हैं। प्रत्येक मतदान स्थल पर एक बीएलओ, 5 से 10 बीएलओ पर एक पर्यवेक्षक और 5 से 8 पर्यवेक्षक पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं।