सरकार ने जवाब में भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शिता से पूरी करने की बात कही और मार्किंग सिस्टम से असहमति जताई थी। साथ ही बताया था कि नई भर्ती नियमावली बनाई जा रही है। 17 अगस्त 2017 को सरकार ने नई नियमावली बनाई, जिसमें कुल 300 अंकों का प्रश्न पत्र है। क्वालिफाई करने के लिए दौड़ पास करना जरूरी रखा गया है और लिखित परीक्षा को भी अनिवार्य किया गया है।
कोर्ट को इससे भी अवगत कराया गया है कि नए 42 हजार पदों की भर्ती के लिए नई नियमावली को लागू किया जाएगा। पुरानी भर्ती हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार होगी। सिद्धार्थनाथ ने कहा कि आरक्षियों के कुल 1.34 लाख पद हैं। इनमें से 42 हजार पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। 34,716 पदों का मामला कोर्ट में है। इसलिए अभ्यर्थियों को घबराने की जरूरत नहीं है।