वहीं जुर्माना भी कम से कम 3 लाख और अधिकतम 5 लाख रुपये कर दिया गया है। अगर एक ही अपराध दो बार किया जाता है तो अभियुक्त को दोहरे दंड से दंडित किया जाएगा।
गोमांस के परिवहन पर चालक, आपरेटर और गाड़ी का मालिक बनेगा आरोपी
नए अध्यादेश के तहत गोवंश के परिवहन या गोमांस के परिवहन के मामलों में प्रयोगशाला में गोमांस की पुष्टि होने पर संबंधित गाड़ी के चालक, आपरेटर और परिवहन से संबंधित स्वामी को आरोपी बनाया जाएगा, जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि उसकी जानकारी के बिना अपराध में शामिल साधन का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया है।