यूपी में एसआईआर प्रक्रिया।
- फोटो : टूंडला तहसील में एसआईआर का कार्य करते पशु चिकित्सक व अन्य संवाद
अगर कोई व्यक्ति एक जुलाई 1987 से पहले भारत में पैदा हुआ है, तो उसे यहां का स्वतः नागरिक मान लिया जाता है। 1 जुलाई 1987 से दो दिसंबर 2004 के बीच जन्मे व्यक्ति को तभी नागरिक माना जाता है, जब मां-बाप में से कोई एक यहां का नागरिक हो। दो दिसंबर 2004 के बाद जन्म लेने वालों को तभी भारत का नागरिक माना जाएगा, जब मां-बाप में से कोई एक भारत का नागरिक हो और दूसरा यहां वैध तरीके से रह रहा हो। भारत-नेपाल के बीच संधि के चलते भारत में रह रहे नेपाली नागरिक यहां के वैध निवासी माने जाते हैं। लेकिन मतदाता बनने के लिए भारत का नागरिक होना अनिवार्य शर्त है।